बिहार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका, SIR डेडलाइन खत्म होने के बाद भी मिलेगी सुविधा

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

बिहार में मतदाता सूची (Voter List) से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर अक्सर लोग उलझन में रहते हैं। खासकर जब Special Summary Revision (SSR/SIR) की अंतिम तिथि खत्म हो जाती है, तब यह सवाल उठता है कि क्या इसके बाद भी नया नाम जुड़ सकता है या पुरानी जानकारी में सुधार कराया जा सकता है? चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी मतदाता अपने नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं या उसमें सुधार करा सकते हैं।

📌 कैसे जुड़ सकता है नाम?

  • नागरिक Form-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं।
  • यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करना होगा।

📌 किन दस्तावेज़ों की जरूरत होगी?

  • आधार कार्ड/जन्म प्रमाण पत्र (उम्र का प्रमाण)
  • स्थायी पता प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

📌 कब तक जुड़ सकता है नाम?

  • SSR की अंतिम तारीख सिर्फ एक विशेष अभियान होती है, ताकि लोग बड़ी संख्या में नाम जोड़ सकें।
  • लेकिन इसके बाद भी पूरे साल भर वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है।
  • सिर्फ चुनाव की घोषणा के बाद यह प्रक्रिया रोक दी जाती है।

📌 नाम जुड़ा है या नहीं, कैसे चेक करें?

  • मतदाता electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं।
  • वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी यह सुविधा उपलब्ध है।

👉 यानी, अगर बिहार या देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला नागरिक 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, तो वह किसी भी समय अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है। बस शर्त यह है कि चुनाव की घोषणा से पहले आवेदन पूरा हो जाए।

Leave a Comment

और पढ़ें