दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: बिना पीयूसी के नहीं मिलेगा ईंधन, गैर-बीएस-6 वाहन प्रतिबंधित

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दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने आज से सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत राजधानी में अब केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। गैर-बीएस-6 वाहन, विशेष रूप से अन्य राज्यों से आने वाले निजी वाहन, दिल्ली की सीमाओं पर रोके जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है।

इसके साथ ही दिल्ली में सभी वाहनों के लिए वैध पीयूसीसी (Pollution Under Control Certificate) अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों के पास पीयूसीसी नहीं है, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जा रहा है। इस आदेश के लागू होते ही राजधानी के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं, जहां वाहन मालिक अपने दस्तावेज़ों की जांच कराकर ईंधन भरवाने पहुंचे। कई लोगों को पीयूसीसी न होने के कारण वापस लौटना पड़ा।

सरकार और प्रशासन ने नियमों के सख्त पालन के लिए निगरानी भी तेज कर दी है। प्रमुख सड़कों और सीमाओं पर ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद ली जा रही है, ताकि नियम तोड़ने वाले वाहनों की पहचान की जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

इन फैसलों से आम लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ा है, खासकर उन लोगों पर जो रोज़ाना निजी वाहनों से सफर करते हैं। कई बाहरी यात्रियों को अब मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोग इन नियमों से असुविधा महसूस कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नागरिकों का मानना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाना समय की मांग है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि ये पाबंदियां स्थायी नहीं हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार होने पर इनकी समीक्षा की जाएगी। फिलहाल नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेज़ अपडेट रखें, अनावश्यक निजी वाहन इस्तेमाल से बचें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, ताकि राजधानी की हवा को साफ करने में सामूहिक योगदान दिया जा सके।

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