रक्षा मंत्रालय ने दिवाली से पहले देश के पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने Department of Ex-Servicemen Welfare और Kendriya Sainik Board की सिफारिश पर कई कल्याणकारी मदों में दी जाने वाली सहायता राशि को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह फैसला केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वह सेना के पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
सरकार के नए निर्णय के अनुसार, Penury Grant (निर्धन सहायता अनुदान) अब ₹4,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह अनुदान उन पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दिया जाता है जो किसी प्रकार की पेंशन के पात्र नहीं हैं और जिनकी कोई स्थायी आय नहीं है। इसी तरह Education Grant (शिक्षा सहायता) को भी दोगुना कर ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति माह प्रति बच्चे कर दिया गया है। यह सुविधा अधिकतम दो बच्चों के लिए उपलब्ध होगी और पहली कक्षा से स्नातक स्तर तक की पढ़ाई पर लागू होगी। इसके अलावा, विधवाओं के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स करने पर भी यह सहायता राशि लागू होगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बोझ कम हो सकेगा।
Marriage Grant (विवाह सहायता) में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है। यह सहायता अधिकतम दो बेटियों के विवाह या विधवा के पुनर्विवाह पर दी जाएगी। नई दरें आदेश जारी होने के बाद संपन्न हुए विवाहों पर लागू होंगी।
रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी। इस फैसले का वार्षिक वित्तीय भार लगभग ₹257 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसे Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) से पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि इन नई दरों को पारदर्शी और शीघ्रता से लागू किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर राहत मिल सके।
यह निर्णय उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष राहत लेकर आया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त करते। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
यदि कोई पूर्व सैनिक या उसका आश्रित इन योजनाओं के लिए पात्र है, तो वह अपने निकटतम Kendriya Sainik Board या Zila Sainik Board कार्यालय से संपर्क कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी जल्द ही रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और स्थानीय कार्यालयों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
कुल मिलाकर, दिवाली से पहले घोषित यह फैसला सरकार की उस संवेदनशील नीति का हिस्सा है जो देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को सम्मान और सहारा देने के उद्देश्य से लगातार आगे बढ़ रही है।













