चुनाव आयोग का बड़ा फैसला—SIR की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाई, ड्राफ्ट रोल अब 16 दिसंबर को

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चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के तहत 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के संशोधन की समयसीमा सात दिन बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय थी, जिसे बढ़ाकर अब 11 दिसंबर कर दिया गया है। इस दौरान नागरिक अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधार से जुड़े फॉर्म अपने क्षेत्र के बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। आयोग का मानना है कि बड़े क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक था।

समयसीमा बढ़ने का प्रभाव आगे की प्रक्रियाओं पर भी पड़ा है। ड्राफ्ट मतदाता सूची, जिसे पहले 9 दिसंबर को जारी किया जाना था, अब 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी। इसी तरह अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख भी एक सप्ताह आगे बढ़ाकर 14 फरवरी 2026 कर दी गई है। इससे दावों-आपत्तियों के निपटान, फील्ड-वेरीफिकेशन और तकनीकी अपलोडिंग की सभी प्रक्रियाओं के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय मिल सकेगा। आयोग ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस अवधि में बूथ स्तर पर अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को सूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

यह विस्तार जिन 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हुआ है, उनमें अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में वर्तमान में परिवार-आधारित लिंकिंग, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, पते-सत्यापन और नए मतदाता पंजीकरण के लिए व्यापक अभियान चल रहा है।

SIR प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा में रही है, क्योंकि इसके कुछ पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएँ रखी थीं, जिसके बाद समयसीमा बढ़ाने को व्यावहारिक कदम माना जा रहा है। आयोग का कहना है कि यह विस्तार नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें अपना नाम जोड़ना है, सुधार करना है या पता बदलवाना है, तो वे 11 दिसंबर तक संबंधित फॉर्म जमा कर दें। फॉर्म BLO को देकर, अथवा राज्य के CEO पोर्टल या ECINet सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। आयोग ने जिला और बूथ स्तर पर सहायता केंद्रों को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है ताकि आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज़ बन सके।

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