नई दिल्ली, 30 अक्तूबर 2025। राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने आज पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवेदन पर लगाई गई एक साल की समय सीमा को समाप्त करने के साथ NOC जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल कर रही है l
दिल्ली सरकार ने “Guidelines for Handling End of Life Vehicles in Public Places of Delhi-2024” के उस प्रावधान को स्थगित करने का फैसला किया है, जिसमें यह निर्धारित था कि वाहनों के पंजीयन की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली के नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब यह शर्ते हटा दी है। दिल्ली सरकार के इस अहम निर्णय से विशेष रूप से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। ऐसे वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर पुनः पंजीकृत करवा सकेंगे, चाहे उनके पंजीयन की अवधि फिलहाल समाप्त हो गई है।
दिल्ली सरकार के इस अहम फैसले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस हमेशा से नागरिकों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर रहा है। एक वर्ष की NOC समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे। ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही दूसरे अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए जा रहे थे। जिसके चलते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या दोनों बढ़ने की आशंका थी। हमारी सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है। इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों का चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता के साथ यातायात में भी तेजी से सुधार आएगा परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम कई जन-प्रतिनिधियों के अनुरोध और आंतरिक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किया गया है, जो परिवहन विभाग के 2021 और 2022 के आदेशों के अनुरूप है, जिन्हें माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था। हमारी सरकार के इस अहम फैसले से समय पूरा हो जाने से पंजीयन निरस्त वाहन अब वैधानिक रूप से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे, जिन राज्यों में उनके संचालन की अनुमति मिली हुई है, जिससे पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रभावी तरीके से बाहर हो जाएंगे।
परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार का यह प्रयास पुराने वाहनों के लिए एक साकारात्मक और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग प्रदान करेगी। साथ ही राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को सहयोग देगी और स्वच्छ वायु गुणवत्ता के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करेगी।













