यूरिया की अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, पोखरेड़ा के खाद-बीज भंडार की अनुज्ञप्ति निलंबित

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पटना: माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार राज्य में उर्वरक की बिक्री की सघन निगरानी एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को निर्धारित मूल्य, मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराना और कालाबाज़ारी, मुनाफाखोरी तथा अनियमित बिक्री पर रोक लगाना है। इसी क्रम में विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी और निरीक्षण किए जा रहे हैं। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है, ताकि किसानों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ग्राम बगही, पोस्ट पोखरेड़ा, प्रखंड तरैया के किसान श्री मुकेश कुमार यादव एवं अन्य किसानों द्वारा दिनांक 06.08.2025 को तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में उल्लेख था कि उर्वरक प्रतिष्ठान मे० कुशवाहा खाद बीज भंडार, पोखरेड़ा बाजार, तरैया द्वारा यूरिया उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला, सारण, छपरा एवं कृषि समन्वयक-सह-उर्वरक निरीक्षक, पंचायत चंचलिया, प्रखंड तरैया को संयुक्त रूप से जांच करने का निर्देश दिया गया।
संयुक्त जांच दल ने स्थल पर पहुँचकर निरीक्षण किया और विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की कंडिका 3(3) / आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(a)(II) एवं प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के नियम और शर्तों की कंडिका 2, 4 एवं 5 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया गया है।

इन तथ्यों के आलोक में, मे० कुशवाहा खाद बीज भंडार, पोखरेड़ा बाजार, तरैया, अनुज्ञप्ति संख्या D-SL21913092364835, आईडी संख्या 1451753 को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।

किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है और उर्वरक की कालाबाज़ारी, मुनाफाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री जैसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है। राज्य के सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि वे निर्धारित मूल्य, मात्रा और गुणवत्ता के मानकों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें और यदि किसी विक्रेता द्वारा अधिक मूल्य वसूला जाए या गुणवत्ता में गड़बड़ी पाई जाए, तो इसकी सूचना तुरंत जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय या विभागीय हेल्पलाइन नं॰- 0612-2233555 एवं व्हाट्सऐप नं॰ 7766085888 पर दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके और किसानों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

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