बिहार SIR विवाद: सुप्रीम कोर्ट बोला– भ्रम और भरोसे का मामला, दलों को निभानी होगी भूमिका

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बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह मामला केवल तकनीकी खामियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें भरोसे और भ्रम की स्थिति भी शामिल है। कोर्ट ने साफ किया कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास कायम रखना बेहद जरूरी है, ताकि आम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित न हो।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर भी असंतोष जताया। अदालत का कहना था कि पार्टियों का दायित्व केवल आरोप-प्रत्यारोप करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें मतदाताओं तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह देते हुए कहा कि वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करें।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक माध्यमों से साझा की जाए। इसके साथ ही हटाए गए नामों और उनके कारणों की सूची को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तरों पर आसान बनाई जाए, ताकि किसी मतदाता को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी को पैरालिगल स्वयंसेवक तैनात करने का आदेश भी दिया है। ये स्वयंसेवक उन मतदाताओं की मदद करेंगे, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और जो दावा या आपत्ति दाखिल करना चाहते हैं। पहचान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार कार्ड के साथ अन्य वैध दस्तावेजों को भी स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है।

मामले में आगे की सुनवाई तय की गई है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और जनता का भरोसा बहाल करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों दोनों पर समान रूप से है। अदालत का कहना है कि यदि सभी पक्ष सक्रिय होकर काम करें तो मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रह सकता है और चुनावी प्रक्रिया पर से उठ रहे सवाल खत्म किए जा सकते हैं।

 

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