नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग (FASTag) से जुड़ी प्रक्रिया को और पारदर्शी और ग्राहक हितैषी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कोई भी बैंक या फास्टैग जारी करने वाली संस्था ग्राहक को बताए बिना उसका फास्टैग अकाउंट बंद नहीं कर सकेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उपयोगकर्ताओं को अचानक फास्टैग के निष्क्रिय होने या टोल प्लाजा पर भुगतान में समस्या का सामना न करना पड़े।
NHAI के अनुसार, “Know Your Vehicle (KYV)” नियम लागू होने से पहले जो फास्टैग सक्रिय थे, उन्हें बिना ठोस कारण के बंद नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं मामलों में टैग निलंबित या निष्क्रिय किए जा सकेंगे, जहां शिकायतें दर्ज हों, टैग दुरुपयोग की आशंका हो या ‘लूज़ टैग’ (tag-in-hand) की स्थिति पाई जाए। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना और टोल लेनदेन के दौरान विवादों को कम करना है।
NPCI और IHMCL द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फास्टैग अकाउंट को बंद करने से पहले बैंक को ग्राहक को सूचित करना होगा और एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंक को ग्राहक की सहमति या अनुरोध के आधार पर ही फास्टैग बंद करने की अनुमति होगी। साथ ही, टैग बंद होने के बाद शेष राशि को निर्धारित समयसीमा में लौटाने की जिम्मेदारी भी बैंक की होगी। वर्तमान नियमों के अनुसार, ग्राहक के अनुरोध की पुष्टि होने के बाद लगभग 15 कार्यदिवसों के भीतर राशि वापस की जाती है।
NHAI ने साथ ही KYV (Know Your Vehicle) प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है, जिससे वाहन मालिकों को दस्तावेज़ी औपचारिकताओं में कम परेशानी होगी। अब पुराने सक्रिय फास्टैग को केवल KYV पूरा न होने के कारण निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी अपडेट करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस कदम से देशभर में लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जो पिछले कुछ समय से अचानक फास्टैग ब्लॉक या निष्क्रिय होने की समस्या से जूझ रहे थे।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव के बाद टोल भुगतान प्रणाली अधिक भरोसेमंद और ग्राहक-केंद्रित बनेगी। उपयोगकर्ता अब यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका फास्टैग खाता बिना पूर्व सूचना के बंद नहीं होगा और किसी भी विवाद या त्रुटि की स्थिति में बैंक या NHAI से सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
ग्राहकों के लिए सलाह: यदि किसी वाहन मालिक का फास्टैग काम करना बंद कर दे, तो वह तुरंत अपने जारीकर्ता बैंक या IHMCL हेल्पलाइन (1033) से संपर्क करें। साथ ही, अपने फास्टैग खाते की KYC/KYV जानकारी नियमित रूप से अपडेट रखें ताकि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
यह संशोधित नीति NHAI और NPCI की ओर से जारी आधिकारिक दिशानिर्देशों पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि फास्टैग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और ग्राहक हितैषी बनाया जा सके।













