पुणे लोहागढ़ किले हत्या कांड: मंगेतर सिया गोयल और प्रेमी चेतन चौधरी पर रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को धक्का देकर मारने का आरोप; ‘विग/हेयर पैच’ थ्योरी खारिज, पिता का बयान

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पुणे: पुणे के लोहागढ़ किले से 26 वर्षीय रियल एस्टेट व्यवसायी केतन अग्रवाल की मौत को लेकर सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। प्रारंभ में ट्रेकिंग एक्सीडेंट बताई गई इस घटना को पुलिस अब प्रेम संबंधों से प्रेरित साजिश करार दे रही है। केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने केतन को किले से नीचे धक्का देकर मार डाला।

घटना का विवरण

18 जून 2026 को लोहागढ़ किले पर हुई इस घटना में केतन अग्रवाल की मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच चार साल से अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच 2000 से अधिक कॉल्स और 238 घंटे की बातचीत दर्ज की गई। सिया केतन से फरवरी में सगाई कर चुकी थी और 17 करोड़ रुपये की भव्य शादी की तैयारी चल रही थी।

पुलिस के अनुसार, सिया ने कुछ दिन पहले भी केतन को उसी जगह से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गए थे। इस बार चेतन भी उनके पीछे था, जिसकी CCTV फुटेज मिली है। दोनों ने शुरुआत में कबूलनामा दिया, लेकिन अब एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

‘विग/हेयर पैच’ थ्योरी और पिता का बयान

जांच के दौरान सिया गोयल ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि केतन के बालों का झड़ना और विग/हेयर पैच लगाने की वजह से वह शादी नहीं करना चाहती थी। इस थ्योरी ने मीडिया में खूब चर्चा बटोरी।

लेकिन केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:

“केतन को मेडिकल वजह से छोटा सा हेयर पैच लगाना पड़ता था। सिया और उसके परिवार को सगाई से पहले ही यह बात साफ-साफ बता दी गई थी। अगर उन्हें कोई समस्या थी तो उन्होंने ‘नो’ क्यों नहीं कहा? मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी?”

विशाल अग्रवाल ने सिया को परिवार की बेटी की तरह मानने की बात कही और पूर्ण न्याय की मांग की। परिवार ने केतन की मां की भावुक अपील भी साझा की।

जांच और आगे की कार्रवाई

महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने केतन के पिता से मुलाकात की और फास्ट-ट्रैक कोर्ट तथा विशेष अभियोजक उज्ज्वल निकम की नियुक्ति का आदेश दिया।

दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।

परिवार ने दोनों को उम्रकैद की सजा की मांग की है।

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