नई दिल्ली, 22 जून 2026: दिल्ली सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत शामिल कर लिया है। अब इन सेवाओं की डिलीवरी तय समयसीमा में होगी, जिससे आम नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विजन को आगे बढ़ाता है। इससे उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को निवेश और रोजगार के लिए सबसे अनुकूल जगह बनाया जाए।
इन सेवाओं पर लगेगी समयसीमा…
नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण सेवाएं तय समय में मिलेंगी:
श्रम विभाग: फैक्टरी योजना स्वीकृति – 15 दिन, दुकान एवं स्थापना अधिनियम पंजीकरण – 1 दिन
दिल्ली जल बोर्ड: सीवरेज कनेक्शन – 15 दिन
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम: फिल्म शूटिंग अनुमति – 15 दिन
ऊर्जा विभाग: बिजली मीटर आवेदन और कनेक्शन समझौता – 60 दिन
विधिक माप विज्ञान: तौल-माप उपकरण पंजीकरण – 45 दिन
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC): बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण – 15 दिन
नगर निगम सेवाएं:
वाटर स्पोर्ट्स/एडवेंचर स्पोर्ट्स पंजीकरण और मनोरंजन पार्क सहमति – 60 दिन
खाद्य व्यवसाय राज्य लाइसेंस के लिए एनओसी – 60 दिन
होटल पंजीकरण/संचालन अनुमति – 60 दिन
बूचड़खाना लाइसेंस – 60 दिन
मोबाइल टावर स्थापना अनुमति – 30 दिन
निर्माण सामग्री भंडारण स्वीकृति – 1 दिन
अन्य विभाग:
कृषि विभाग: कीटनाशक लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण, बीज लाइसेंस – 21 दिन
आबकारी विभाग: बार लाइसेंस – 30 दिन, आईएमएफएल/एफएल ब्रांड पंजीकरण – 42 दिन
वन विभाग: वृक्ष कटान अनुमति – 60 दिन
लोक निर्माण विभाग: रोड कटिंग अनुमति – 45 दिन
रेरा: बिल्डर पंजीकरण और रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण – 30 दिन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों को सशक्त बनाएगी और प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाएगी। अब अनावश्यक देरी नहीं होगी। दिल्ली सरकार पारदर्शिता, सुशासन और विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है।”
यह कदम केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है, जो स्टार्टअप्स, उद्योगों और आम जनता को आसानी प्रदान करेगा।












