लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन सेवा को और सरल बना दिया है। अब टोल-फ्री नंबर 1800-1800-151 के साथ-साथ नया शॉर्ट कोड “149” भी 24 घंटे सक्रिय रहेगा। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने विभाग के अनुरोध पर इस छोटे और यादगार नंबर को स्वीकृति प्रदान की है।
किन सेवाओं के लिए करें कॉल?
नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), BH-सीरीज़ पंजीकरण, इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी, स्क्रैप पॉलिसी (RVSF), ई-चालान, ई-डीएआर और अन्य ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी जानकारी, स्थिति और शिकायत निवारण के लिए 149 या 1800-1800-151 पर कॉल कर सकते हैं।
कैसे मिलेगा लाभ?
1. मोबाइल या लैंडलाइन से 149 (या 1800-1800-151) डायल करें।
2. आवश्यक सेवा चुनें और विवरण दें।
3. संबंधित जानकारी/लिंक/स्थिति का मैसेज तुरंत मोबाइल पर प्राप्त होगा।
4. शिकायत दर्ज करने पर तुरंत शिकायत संख्या जारी की जाएगी।
5. ऑनलाइन शिकायत और स्थिति देखने के लिए पोर्टल https://upgov.info/transport भी उपलब्ध है।
सुरक्षा और भुगतान की सावधानियाँ
ई-चालान या अन्य शुल्क का भुगतान केवल सरकारी पोर्टल parivahan.gov.in पर ही करें।
विभाग का ब्लू-टिक व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 8005441222 है—इसी नंबर से जानकारी प्राप्त करें।
किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहें और केवल अधिकृत ई-भुगतान माध्यमों (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड आदि) का उपयोग करें।
परिवहन आयुक्त का बयान
परिवहन आयुक्त श्री बी.एन. सिंह ने कहा—
“हमने नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटा और यादगार नंबर ‘149’ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। अब ‘149’ और 1800-1800-151 दोनों पर 24×7 सहायता मिलेगी। हमारा उद्देश्य है—सुरक्षित सड़कें, सरल सेवाएँ और संतुष्ट नागरिक। हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा कर शिकायत-निवारण को और समयबद्ध व प्रभावी बनाया जाएगा।”
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