टेलीग्राम को केंद्र का सख्त नोटिस: पायरेटेड फिल्मों-OTT कंटेंट पर 15 दिनों में एक्शन, ATR मांगा

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नई दिल्ली (4 जुलाई 2026): सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और OTT कंटेंट के बड़े पैमाने पर प्रसार को रोकने के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करने का निर्देश दिया है।

नोटिस के मुख्य बिंदु:

  • टेलीग्राम को पायरेटेड कंटेंट को प्रोएक्टिव तरीके से डिटेक्ट, रिपोर्ट, एक्सेस ब्लॉक और रिमूव करने के लिए अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा।
  • केवल यूजर शिकायत पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं — प्लेटफॉर्म-लेवल एंटी-पायरसी उपाय अपनाने होंगे।
  • रिपीट ऑफेंडर्स (दोहराने वाले अपराधी) जैसे चैनल्स, ग्रुप्स, बॉट्स, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और संबंधित इकाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन।
  • प्रोड्यूसर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और लॉ-एन्फोर्समेंट एजेंसियों के लिए उपलब्ध ग्रिवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का पूरा विवरण दें।
  • 15 दिनों में Action Taken Report जमा करें जिसमें रोकथाम, डिटेक्शन और रिमूवल की पूरी जानकारी हो।

सरकार ने पहले मार्च 2026 में 3,142 से ज्यादा पायरेटेड चैनल्स को डिसेबल किया था। यह नया नोटिस IT Act और संबंधित नियमों के तहत जारी किया गया है। पायरसी से भारतीय फिल्म और OTT इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हो रहा है और लाखों रोजगार प्रभावित हो रहे हैं।

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